मप्र में वरिष्ठ ही बन पाएंगे सीएमएचओ और सिविल सर्जन

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इंदौर | मप्र में वरिष्ठ चिकित्सकों को ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी (सीएमएचओ) व सिविल सर्जन बनाया जाएगा। जानकारी अनुसार इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव केडी त्रिपाठई ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। अब कनिष्ठों को उक्त जिम्मेदी नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि कुछ मामलों में देखने में आता है कि वरिष्ठों को छोड़ कनिष्ठों को सीएमएचओ व सिविल सर्जन बना दिया जाता है। इस वजह से अनुभवी व वरिष्ठ डॉकर नाराज होते हैं और बाद में शिकवा-शिकायतों का दौर शुरू हो जाता है। नई व्यवस्था अनुसार सीएमएचओ व सिविल सर्जन के पद रिक्त होने पर कलेक्टर निर्णय ले सकेंगे लेकिन वरिष्ठता नियमों का पालन करना जरूरी होगा।

महिला डॉक्टरों की होगी भर्ती

मप्र में 138 महिला डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। यह प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अलग से 31 स्त्री रोग विशेषज्ञ और 42 निश्चेतना विशेषज्ञ की भर्ती होगी। इन दोनों पदों पर महिला और पुरुष डॉक्टर्स भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।