इंदौर। देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों के बढ़ने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय व रेलवे बोर्ड ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक अब यात्रियों को यात्रा के दौरान मास्क लगना अनिवार्य किया गया है।
जानकारी अनुसार हवाई यात्रियों के साथ एयरलाइंस एवं एयरपोर्ट प्रबंधन के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें यात्रियों से कहा गया है कि वे एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश करते ही मास्क पहन लें। यात्रियों को मास्क यात्रा के दौरान उड़ान में भी पहन कर रखने को कहा गया है। मंत्रालय व बोर्ड के इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। एयरलाइंस से कहा गया है कि वे कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बरतें। इनमें प्लेन को सैनिटाइजेशन करना भी शामिल है। इसके अलावा यात्रियों को लगातार सतर्क करते रहने एवं यात्रियों के लिए अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही एयरपोर्ट प्रबंधन से कहा है कि वे उनके स्टाफ का ख्याल रखें और टर्मिनल में सैनिटाइजर का इंतजाम भी रखें। वहीं यात्रियों से कहा गया है कि वे यात्रा के दौरान राज्य की गाइडलाइन का ध्यान रखने को भी कहा गया है।
यदि कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा तो सख्ती से कराएंगे पालन, जुर्माने की भी कार्रवाई की जाएगी
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उड्डयन मंत्रालय के साथ ही रेलवे ने भी निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार यात्रियों को अब स्टेशन के प्लेटफार्म व ट्रेन में यात्रा करते समय मास्क लगाना जरूरी होगा। रेलवे ने यात्रियों से सहयोग की अपील की है। लेकिन यदि संक्रमण की दर बढ़ती है तो इन कोरोना नियमों का पालन सख्ती कराया जाएगा और यात्रियों पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। यात्री यदि ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं या रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं तो भी मास्क लगाकर जाना होगा।
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