मध्यप्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव; आचार संहिता हुई लागू, 25 जून से 8 जुलाई तक मतदान

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मध्यप्रदेश में तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव; आचार संहिता हुई लागू, 25 जून से 8 जुलाई तक मतदान
- 30 मई से भरे जा सकेंगे नामांकन, सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान

इंदौर। मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने पत्रकारवार्ता कर पंचायत चुनाव का ऐलान किया। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से लागू कर दी गई। नगरीय निकाय में इसका प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण में 25 जून को, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण में 8 जुलाई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। हालांकि पहले एक घंटे के समय बढ़ाया गया था लेकिन फिर उसे कम कर दिया गया। पंचायत चुनाव मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। जबकि अभी तक ईवीएम मशीन के जरिए मतदान होता था। चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे। नामांकन 30 मई से भरे जा सकेंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून दोपहर 3 बजे तक है। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी।जिला पंचायत के चुनाव परिणाम की घोषणा जिला स्तर से होगी। स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता व्यवस्था रहेगी। राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका नंबर 07552551076 रहेगा। पहले चरण में 115 जनपद पंचायतों में चुनाव होंगे। इसके लिए 27049 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 7661 है। दूसरे चरण में 23,988 केंद्रों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में सिर्फ 92 जनपद पंचायतें हैं। प्रत्येक चरण में 6649 ग्राम पंचायतें हैं। जबकि मतदान केंद्र 20606 हैं। 5 जिलों में एक चरण में ही चुनाव हो जाएगा। 8 जिलों में दो चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बाकी 39 जिलों में तीन चरणों में चुनाव होगा। मतगणना 14 जुलाई को होगी। जबकि जिला पंचायत सदस्य का परिणाम 15 जुलाई को आएगा।

 

राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता https://t.co/3oKE4eccM1

— Jansampark MP (@JansamparkMP) May 27, 2022

 

आचार संहिता सिर्फ पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। मतदाताओं को चुनाव के दौरान कोई प्रभावित न करे, इसके लिए आचार संहिता का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। यह निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगी। गैर दलीय आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। निर्वाचन के दौरान यदि किसी को सभा करनी है, या रैली, जुलूस निकालना है तो उसे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। मतदान शुरू होने से 48 घंटे से पहले कोई सभा रैली नहीं होगी।

मत्र पत्र का रंग निर्धारित

मप्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों के रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा।